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11 दिसंबर 2023 को होगा सामूहिक विवाह का आयोजन देखे किस तहसील मे होंगी कितनी शादी
अमरोहा/यूपी जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने जानकारी देते हुए कहा कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का बृहद आयोजन/ मेगा इवेंट के रूप में आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसके क्रम में जनपद अमरोहा में दिनांक 11 दिसंबर, 2023 दिन सोमवार को सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
उन्होंने कहा कि तहसील अमरोहा के विकासखंड अमरोहा में 200, विकासखंड जोया में 200, नगर पालिका परिषद अमरोहा में 50, नगर पंचायत जोया में 25 नगर व पंचायत नौगामा सादात में 25 सामूहिक विवाह का आयोजन रामलीला ग्राउंड जे0एस0एच0 कॉलेज के सामने अमरोहा में आयोजित होंगे।
तहसील धनोरा के विकासखंड धनौरा में 200, विकासखंड गजरौला में 200, नगर पालिका परिषद धनोरा में 40, नगर पालिका परिषद बछरायूं में 30 और नगर पालिका परिषद गजरौला में 30 विवाह का आयोजन रामलीला ग्राउंड धनोरा में होगा।
तहसील हसनपुर के विकासखंड हसनपुर में 200, विकासखंड गंगेश्वरी में 200, नगर पालिका परिषद हसनपुर में 70, नगर पंचायत उझारी में 20 और नगर पंचायत सैदनंगली में 10 विभाग का आयोजन सुखदेवी इंटर कॉलेज का मैदान हसनपुर में आयोजित किया जाएगा। जनपद में कुल 1500 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नामित नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि अपने निकाय (विकास खड/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) से आये हुए वर-वधु के बैठने की व्यवस्था, सामान वितरण एवं विवाह आयोजन में समुचित व्यवस्था बनायेंगे। नोडल अधिकारी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत से समन्वय करते हुए दिनांक 11-12-2023 को प्रातः 10:00 से कार्यकम की समाप्ति तक उपस्थित रहकर अपनी देख-रेख / निर्देशन में कार्यकम को सफलतापूर्वक सम्पन्न करायेंगे। सामूहिक विवाह में सम्बन्धित वर-वधु को दी जाने वाली आवश्यक सामग्री की गुणवत्ता एवं सुनियोजित विधि से वितरण का दायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं सम्बन्धित नोडल अधिकारी का होगा। सम्बन्धित नोडल अधिकारी सफलतापूर्वक कार्यकम सम्पन्न कराकर विस्तृत्त सूचना/विवरण सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।
उक्त सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेते हुए समारोह में उपस्थित जोड़ों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों हेतु उचित दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उनके बैठने एवं खान-पान की व्यवस्था की जाय। सामूहिक विवाह का आयोजन कराये जाने सम्बन्धी समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय एवं कार्यकम के आयोजन में मा० प्रभारी मंत्री/मा० मंत्री/मा०सांसद / मा०विधायक / मा०सदस्यत विधान परिषद/मा० अध्यक्ष जिला पंचायत/मा० ब्लाक प्रमुख / मा० अध्यक्ष नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को अवश्य आमंत्रित किया जाय। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाहित जोड़ों की सूची (आवश्यक संलग्नकों के साथ) सब रजिस्ट्रार (निबंधन) को उपलब्ध कराकर उनसे सम्बन्धित जोड़ों को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाए।
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