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बीमा क्लेम अस्वीकार करने पर एसबीआई को लगा झटका
उपभोक्ता आयोग ने 2 लाख बीमा राशि के साथ 50 हजार ठोका जुर्माना
बहजोई/संभल(सब का सपना):- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये के बीमा क्लेम को गलत आधार पर अस्वीकार करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को निर्देशित किया है। आयोग ने कंपनी को न केवल पूरी बीमा राशि भुगतान करने का आदेश दिया, बल्कि मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक हानि के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना तथा मुकदमा व्यय के रूप में 5 हजार रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश दिए।
मामला गांव अतरासी निवासी रामगोपाल का है। उनके भाई महिपाल का बचत खाता भारतीय स्टेट बैंक की पंवासा शाखा में था। महिपाल ने अपने जीवनकाल में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन कराया था, जिसमें रामगोपाल को नामिती बनाया गया था। महिपाल की मृत्यु 20 जनवरी 2023 को हो गई। इसके बाद रामगोपाल ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर बैंक से बीमा राशि की मांग की।
हालांकि, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने मृत्यु प्रमाण पत्र को सही नहीं बताकर क्लेम देने से इनकार कर दिया। इससे मजबूर होकर रामगोपाल ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। परिवाद की पैरवी उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय ने की। उन्होंने आयोग को बताया कि बीमा राशि अदा न करने के लिए कंपनी मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगा रही है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध और वैध है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने अपना फैसला सुनाया। आयोग ने SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वह रामगोपाल को 2 लाख रुपये की बीमा राशि परिवाद दाखिल होने की तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो महीने के अंदर अदा करे। साथ ही, मानसिक कष्ट और आर्थिक हानि के लिए 50 हजार रुपये तथा मुकदमा व्यय के लिए 5 हजार रुपये अलग से भुगतान करने को कहा गया।
यह फैसला बीमा कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि वैध दस्तावेजों के आधार पर क्लेम अस्वीकार करने पर उपभोक्ता आयोग सख्त कार्रवाई कर सकता है। पीड़ित रामगोपाल ने आयोग के फैसले पर संतोष जताया है।
