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अवैध गैस सिलेंडर रिफलिंग करने वालों पर प्रशासन का चला चाबूक की गयी कार्रवाई
सम्भल ( बहजोई):- तहसील गुन्नौर के ग्राम जुनावई में अवैध गैस रिफलिंग की सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जिला पूर्ति अधिकारी शिवि गर्ग द्वारा जाँच हेतु ब्लॉक सम्भल के पूर्ति निरीक्षक सजनलाल गुप्ता एवं ब्लाॅक बनियाखेड़ा के पूर्ति निरीक्षक ललित कुमार की टीम गठित कर प्रकरण की जाँच हेतु निर्देश दिये गये। गठित टीम द्वारा 27 मार्च को ग्राम जुनावई चौराहे पर जाकर बताये गये स्थान पर छापा मारा गया। मौके पर जाँच के दौरान पाया गया कि एक व्यक्ति विजय पाल पुत्र गौरीसहाय नि0 ग्राम जुनावई तहसील गुन्नौर द्वारा दो वाहनों डी0एल03सी0बी0यू0 4601 एवं यू0पी038एस0-6140 में मशीन के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस की अवैध रिफलिंग की जा रही थी। दोनो गैस रिफलिंग मशीनो को सिलेण्डरो से हटवाया गया। हटाये गये सिलेण्डरों को तौलने के उपरान्त पाया गया कि दोनों सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी के हैं। एक सिलेण्डर में 03 किलोग्राम गैस तथा दूसरे सिलेण्डर में 04 किलोग्राम गैस पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त मौके पर 05 सिलेण्डर (जिसमें दो इण्डेन कम्पनी के एक भरा एवं एक खाली, एच.पी.सी.एल. कम्पनी के दो सिलेण्डर खाली तथा बी.पी.सी.एल कम्पनी का एक 01 सिलेण्डर 03 किलोग्राम गैस भरी), 05 किलोग्राम क्षमता के 02 व्यवसायिक सिलेण्डर (छोटू) खाली पाये गये साथ ही मौके पर 02 इलेक्ट्रानिक रिफलिंग मशीन, एक काँटा, 02 बाट-05 किलाग्राम तथा 02 बाट-10 किलोग्राम के पाये गये। बरामद किये गये उक्त दोनो वाहनों को थाना जुनावई की अभिरक्षा में तथा शेष उक्त सभी वस्तुऐं लवली इण्डियन गैस वितरक गैस एजेन्सी जुनावई की सुपुर्दगी में दी गयी हैं तथा विजय पाल पुत्र गौरीसहाय नि0 ग्राम जुनावई तहसील गुन्नौर को पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन करने का दोषी पाते हुये उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (यथा संशोधित) की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना जुनावई तहसील गुन्नौर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
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