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कृषक ले सकते हैं इस योजना का लाभ तुरंत करें आवेदन
संभल(सब का सपना):- कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग द्वारा जनपद में खेत तालाब योजना के घटक “पर ड्रॉप मोर काप” के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 में जनपद को लघु तालाब सामान्य के लक्ष्य – 33 ( सामान्य जाति हेतु 29 एवं अनु० जाति हेतु 04 ) तालाब सूक्ष्म प्रणाली स्थापित हेतु लक्ष्य – 21 ( सामान्य जाति हेतु 19 एवं अनु० जाति हेतु 02 ) प्राप्त हुए हैं।
तालाब सूक्ष्म प्रणाली स्थापित लक्ष्यों का लाभ ऐसे लाभार्थी ले सकते है जिनके द्वारा पूर्व में उद्यान विभाग द्वारा स्प्रिंकलर प्रणाली स्थापित करायी है। लघु तालाब का आकार 22 मी0 लम्बाई 20 मी0 चौडाई एवं 3 मी0 गहराई होगी। लघु तालाब की लागत 1.05 लाख (एक लाख पांच हजार) रू० मात्र है। तालाब की कुल लागत का 50% अनुदान के रूप में दिया जायेगा एवं 50% कृषक अंश रहेगा। जो कृषक को स्वयं वहन करना होगा।
अनुदान की धनराशि रू0 52500.00 दो किस्तों में डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे कृषक के खाते में प्रेषित की जायेगी। तालाब निर्माण का कार्य लाभार्थी कृषक के द्वारा स्वयं की भूमि पर मशीन से कराया जायेगा। तकनीकि निर्देशन एवं पर्यवेक्षण भूमि संरक्षण अनुभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी द्वारा किया जायेगा।
तालाब खुदवाने के बाद लाभार्थियों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य होगी। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु उद्यान, कृषक एवं फर्म का त्रिस्तरीय अनुबन्ध होने के पश्चात ही तालाब की दूसरी किस्त का भुगतान किया जा सकेगा। योजनान्तर्गत खेत तालाब के लाभार्थियों को पम्पसेट पर अनुदान हेतु पृथक से पोर्टल खोला जायेगा । पम्पसेट पर मूल्य का 50% अधिकतम रू0 15000.00 प्रति इकाई अनुदान की सुविधा प्राप्त होगी।
तालाब खुदवाने के इच्छुक लाभार्थी अपना आवेदन agridarshan.up.gov.in पर जाकर कृषक पजीकरण संख्या से आवेदन ऑनलाइन करते हुए टोकन निकाल सकते हैं। टोकन की धनराशि रू0 1000.00 टोकन निकालते समय ऑनलाईन ही जमा करनी होगी। लाभार्थी का चयन “प्रथम आवक प्रथम पावक” के आधार पर किया जायेगा। टोकन कन्फर्म होने उपरान्त कृषक द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आधार कार्ड, पैन कार्ड, खतौनी, खसरा की छाया प्रति मोबाइल नं० सहित यथा शीघ्र जमा करना होगा।
इस योजना की अधिक जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर या मोबाइल नम्बर – 8445211233 से प्राप्त की जा सकती है। यह योजना जनपद के समस्त विकासखण्डों में लागू है।
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