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शादी अनुदान के लिए ऐसे करें ऑनलाइन पंजीकरण, इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजनान्तर्गत 216 पात्र लाभार्थियों को मिला अनुदान
संभल/यूपी:- दिलीप कुमार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जनपद-सम्भल द्वारा अवगत कराया गया कि सरकार द्वारा संचालित की जा रही शादी अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 अब तक 216 पात्र लाभार्थियों को शादी अनुदान की धनराशि उनके बैंक खातों में प्रेषित की गयी है। पिछड़ा वर्ग के आवेदक की पुत्रियों को शादी अनुदान योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त अपने आवेदन पत्र को सम्बन्धित तहसील/विकास खण्ड कार्यालय में जमा करना होता है तद्रुपरान्त आवेदन पत्रों क परीक्षण / सत्यापन उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाता है तथा सत्यापन में सही पाये गये आवेदन पत्रों को कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सम्भल को उपलब्ब कराया जाता है। जनपद स्तर पर गठित समिति की स्वीकृति के उपरान्त पात्र लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में रु0-20000.00 (बीस हजार) की धनराशि प्रेषित की जाती है।
उक्त योजना का लाभ देने के लिए शासन द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। ऐस गरीब परिवार जिनकी परिवारिक आय शहरी क्षेत्र / ग्रामीण में रू0 1,00,000/- (एक लाख) प्रतिवर्ष स अधिक न हो. इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है. जिसम आवेदक किसी भी नजदीकी जनसेवा केन्द्र पर जाकर विभागीय पोर्टल/वेबसाइट http: shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवेदक क ऑनलाइन आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र (पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आन 21 वर्ष), शादी का कार्ड, आधार कार्ड एवं आधार से लिंक बैंक पासबुक अपलोड कर उसकी एक प्रति ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र की उपजिलाधिकारी कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर जमा करना अनिवार्य होता है।
यह योजना पूर्णता ऑनलाइन तथा प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर आधारित है। अव योजना का लाभ लेने के लिए शीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें।