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श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामले में याचिका पर 15 दिन में जबाव दाखिल करने का आदेश
मथुरा(राजकुमार गुप्ता) सब का सपना:- इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामलों को मथुरा से हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने सबंधी याचिका पर न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने बुधवार को सुनवाई की। उन्होेंने इस मामले में 15 दिनों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन संख्या 988/2024 पर सुनवाई हुई। याचिका को विजय सिंह तेवा ने अपने अधिवक्ता रीना एन सिंह ओर राणा सिंह के माध्यम से दायर किया था। इस याचिका में मथुरा में लंबित श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
हम आपको बता दें कि मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित छह से अधिक मामले लंबित हैं। इन मामलों में से एक महत्वपूर्ण मामला राधा रानी वृषभानु कुमारी वृंदावन द्वारा अधिवक्ता रीना एन सिंह के माध्यम से मार्च 2024 में दाखिल किया गया था। यह मामला भी मथुरा अदालत में लंबित है।
विश्व हिंदू महासंघ मातृशक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्षा और अधिवक्ता रीना एन सिंह की याचिका पर अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है।
हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता रीना एन सिंह ने तर्क दिया कि मथुरा की अदालत में मामलों की धीमी प्रगति और अनियमितताओं के कारण इन मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करना न्यायहित में आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि ये मामले अत्यधिक संवेदनशील और ऐतिहासिक महत्व के हैं, जिनका शीघ्र निपटारा होना चाहिए।
अधिवक्ता रीना एन सिंह ने बताया कि यह मामला श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवादों को एक नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कदम न्यायिक प्रणाली में विश्वास को मजबूत करेगा।
विश्व हिंदू महासंघ मातृशक्ति की जिलाध्यक्षा ऊषा सोलंकी एडवोकेट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्षा रीना एन सिंह हिंदू हितों के लिए सदेव सक्रिय रहतीं हैं।
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