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Sambhal news दोस्ती मैं हत्या करने का प्रयास, न्यायालय ने 11 वर्ष बाद सुनाई उम्र कैद की सजा
चंदौसी/सम्भल (सब का सपना):- जिला एवं सत्र न्यायालय ने चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के एक हत्या के प्रयास के मामले में दोषी हिमांशु शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित के अनुसार वादी सुरेश ने चंदौसी पुलिस को तहरीर दी थी। उसने बताया कि उसका भाई सोनू मोहल्ला हनुमानगढ़ी निवासी सुमित शर्मा और हिमांशु शर्मा के साथ चंदौसी में बर्तनों की दुकान पर काम करता था।
19 फरवरी 2014 को दोनों आरोपी सोनू को घर से बुलाकर ले गए। जब सोनू शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। अगले दिन 20 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे सोनू गंभीर रूप से घायल अवस्था में गांव बेहतरी और तारापुर के जंगल के मरघट में मिला।पीड़ित के गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू के घाव थे। पुलिस ने बेहोश अवस्था में सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया।
इसके बाद पुलिस ने सुमित और हिमांशु के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया।पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर 21 अगस्त 2014 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने हिमांशु शर्मा को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही जेल में पहले से बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। यह फैसला घटना के 11 साल बाद आया है।
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