अपराध
अपराधिक पृष्ठभूमि वाले 03 लाइसेंसधारकों के शस्त्र के लाइसेंस किये गये निरस्त देखे विवरण
अमरोहा/यूपी:- शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी अप्रिय घटना को रोकने हेतु अमरोहा पुलिस द्वारा प्रेषित की गई थी शस्त्र निरस्त्रीकरण की रिपोर्ट* ।
पुलिस अधीक्षक अमरोहा कुँवर अनुपम सिंह के निर्देश एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को शांतिपूर्ण, भयमुक्त माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने तथा अपराध की रोकथाम हेतु जीरो टालरेंस नीति के तहत अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है जिसके क्रम में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले 03 लाइसेंसधारकों के शस्त्र के लाइसेंस निरस्त किये गये है जिनका विवरण निम्नवत है:-
- शस्त्र धारक नौशाद अली पुत्र हजी अलीदाद निवासी ग्राम अफजलपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा के विरुद्ध थाना अमरोहा देहात पर मु0अ0सं0 109/21 धारा 323, 325, 427, 452, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत है, जिसके द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग करके कोई भी अप्रिय घटना कारित करके शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है व असलहे का दुरूपयोग किया जा सकता है । अमरोहा पुलिस द्वारा प्रेषित उक्त रिपोर्ट एवं प्रस्तुत तथ्यों/साक्ष्यों के फलस्वरुप जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के ग्राम अफजलपुर निवासी नौशाद अली उपरोक्त का रिवाल्वर 32 बोर का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया गया ।
- शस्त्र धारक राजेन्द्र सिंह पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम मालीपुर, थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा के विरुद्ध थाना अमरोहा देहात पर मु0अ0सं0 371/22 धारा 380,411 भादवि का अभियोग पंजीकृत है, जिसके द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग करके कोई भी अप्रिय घटना कारित करके शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है व असलहे का दुरूपयोग किया जा सकता है । अमरोहा पुलिस द्वारा प्रेषित उक्त रिपोर्ट एवं प्रस्तुत तथ्यों/साक्ष्यों के फलस्वरुप जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के ग्राम मालीपुर निवासी राजेन्द्र सिंह उपरोक्त का डी0बी0बी0एल0 गन 12 बोर का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया गया ।
- शस्त्र धारक खूबचन्द सिंह पुत्र नौरंग सिंह निवासी ग्राम तरारा थाना सैदनगली जनपद अमरोहा के विरुद्ध थाना सैदनगली पर मु0अ0सं0 105/17 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत है, जिसके द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग करके कोई भी अप्रिय घटना कारित करके शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है व असलहे का दुरूपयोग किया जा सकता है । अमरोहा पुलिस द्वारा प्रेषित उक्त रिपोर्ट एवं प्रस्तुत तथ्यों/साक्ष्यों के फलस्वरुप जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा थाना सैदनगली क्षेत्र के ग्राम तरारा निवासी खूबचन्द उपरोक्त का एस0बी0बी0एल0 गन 12 बोर का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया गया ।
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