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महिलाओं और बालिकाओं को दी गई उनके हितों की जानकारी बताया गया गुड टच और बेड टच के बारे में
सम्भल(सब का सपना):- भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यक्रम संकल्प-HEW के अंतर्गत दिनांक 21 जून से 04 अक्टूबर 2024 तक 100 दिन का विशेष जागरूकता अभियान का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। ‘100 Days Campaign‘ के अन्तर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार आज दिनांक 03.09.2024 को कार्यक्रम का आयोजन पंवासा विकासखण्ड के मुलायम सिंह यादव इन्टर कॉलेज, अतरासी में किया गया। कार्यक्रम में ‘‘विधिक जागरूकता सप्ताह‘‘ के अंतर्गत बालक-बालिकाओं को सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके हितों एवं संरक्षण हेतु संचालित विभिन्न अधिनियमों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।
जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013, दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम-2016, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 आदि विभिन्न अधिनियमों की जानकारी प्रदान की गयी। बालिकाओं को बताया गया कि यदि उनके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध करने का प्रयास किया जाता है तो वे अपराध को चुपचाप न सहकर उसके विरूद्ध अपनी आवाज उठाते हुए उसकी शिकायत सम्बन्धित थाने अथवा वन स्टॉप सेन्टर पर आकर कर सकती हैं, जहां उनको एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।
बालिकाओं को गुड टच एवं बैड टच के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। साथ ही सरकार द्वारा बालकों एवं महिलाओं के हितार्थ चलायी जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जिसमें बढ़ाई गई धनराशि जोकि 15000/- रू. से बढ़ा कर 25000/- रू. कर दी गई है, स्पॉसरशिप योजना जिसमें विभिन्न प्रकार के संकट से ग्रस्त बालकों की शिक्षा एवं पुर्नवास हेतु 4000 रू. की धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है, आदि के सम्बन्ध में विस्तार से बताते हुए अधिक से अधिक योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु जागरूक किया गया।
सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गतएवं निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बताया गया। 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं के साथ हो रही यौन हिंसा से बचने व उसकी शिकायत करने, अपनी बात खुलकर रखने तथा उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली एवं वहां प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं उसके निस्तारण की प्रक्रिया को समझाया गया। सरकार द्वारा जनहित में संचालित विभिन्न निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बरों जैसे 181, 1090, 108, 102, 1098, 112, 1076 आदि के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में दहेज प्रथा एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाज में सामाजिक जनसहयोग के माध्यम से समाप्त करने हेतु सभी को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में आउटरीच कार्यकर्ता सपना मौर्य एवं अन्य शिक्षकगण, महिलाएं एवं बालक-बालिकाएं आदि उपस्थित रहे।
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