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जिलाधिकारी ने कि कालोनाइजर व विल्डर्स के साथ वैठक , समय से मानचित्र पास किये जाने व अवैध कालोनियों और प्लाटिंग में शिकंजा कसने के दिए निर्देश
अमरोहा (सब का सपना):- जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विनिमय क्षेत्र अमरोहा के क्षेत्र अंतर्गत समस्त कॉलोनाइजर एवं बिल्डरों के साथ महा योजना 2031 के अनुसार अमरोहा शहर को सौंदर्य स्वच्छ वातावरण हेतु विकास ,अवैध कॉलोनी और प्लाटिंग पर अंकुश लगाने, आम जनमानस की सुविधा अनुसार सड़क पार्क व अन्य सामुदायिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने, महा योजना 2031 में प्रस्तावित भूखंड रिंग रोड पार्क आदि के स्वरूप बनाए रखने हेतु दिये जाने वाले दिशा निर्देश के दृष्टिगत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम उपस्थित सभी कॉलोनाइजर बिल्डरों से एक-एक करके उनके द्वारा बनाए जा रहे प्रोजेक्ट प्लाटिंग के संबंध में आ रही नक्शा पास एनओसी जारी करने मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने संबंधी अनेक समस्याओं के संबंध में सुझाव लिए गए।
जिलाधिकारी ने विनियमित क्षेत्र जूनियर अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि नक्शा पास करने का एक टाइम फिक्स किया जाए और पास करने के पूर्व सभी आपत्तियां एक साथ मांगी जाए । यह सुनिश्चित करेंगे की सभी आपत्तियों के निस्तारण होने के बाद एक सप्ताह के अंदर नक्शा पास करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। कॉलोनाइजर व बिल्डर मानचित्र के आवेदन करते समय फाइल में सभी आवश्यक दस्तावेजों धारा 80, भू स्वामी का एग्रीमेंट ,न्यायालय में लंबित वाद का निस्तारण हो गया है तो जजमेंट की कॉपी सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज एक साथ प्रस्तुत किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी कालो नाइजर व बिल्डरों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिस भूमि स्वामी की भूमि का एग्रीमेंट किया गया है वह सहमत आवश्य हो । कहा कि जो आवास खरीददार है उन्हें उचित रेट व सही जगह दिया जाए उनके साथ चीटिंग ना हो एग्रीमेंट में प्रोजेक्ट के तहत जो मूलभूत सुविधाओं दी गई है उनको पूर्ण अवश्य करें प्रोजेक्ट का जो नियत टाइम है उस टाइम में प्रोजेक्ट अवश्य पूरा हो जाए अन्यथा लेट पेमेंट लगाया जाएगा।
विनिमय क्षेत्र के जूनियर अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी फाइल मानचित्र संबंधी लंबित न रखी जाए सभी मानक पूरे होने के बाद मानचित्र समय से स्वीकृत कर दिया जाए यह विशेष ध्यान रखें ।।मानचित्र आवेदन किस दिन किया गया है इसका एक रजिस्टर में अंकन किया जाए । यदि मानचित्र किसी कारण से स्वीकृत नहीं हो सकता स्पष्ट कारण बताकर फाइल वापस किया जाए। विनियमित क्षेत्र में जो अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही हैं उन पर शिकंजा कसा जाय । कहीं पर भी अवैध प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए । कॉलोनाइजर और बिल्डर यह ध्यान देंगे की प्रोजेक्ट में जो मानक दिए गए हैं मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करने का उल्लेख किया गया है उनको पूर्ण अवश्य करें । इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुरेंद्र सिंह उपजिलाधिकारी सदर सुधीर कुमार विनिमय क्षेत्र के जूनियर अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी व जनपद के बड़ी संख्या में कालोनाइजर व बिल्डर मौजूद रहे ।
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