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विक्रेताओं द्वारा कृषको को बिना बिल दिये उर्वरक, बीज एवं पेस्टीसाइड की बिक्री की गयी तो होगी कठोर कार्यवाहीं
अमरोहा (सब का सपना):- जिला कृषि अधिकारी अमरोहा ने जनपद के समस्त उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि आप द्वारा जिस कम्पनी या थोक विक्रेता द्वारा कृषि निवेश कय किया जाता है तो उसका सम्बन्धित कम्पनी प्रतिनिधि से या सम्बन्धित थोक विक्रेता से बिल अनिवार्य रूप से लिया जाये एवं अपने पास सुरक्षित रखे ताकि निरीक्षण के समय निरीक्षण कर्ता अधिकारी द्वारा बिल मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जा सके।
साथ ही समस्त उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक विक्रेता द्वारा कृषि निवेश का कृषकों को विकय करते समय बिल कृषको को अनिवार्य रूप से दिया जाये। कृषि निवेश के साथ अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग तथा निर्धारित दर से अधिक दर पर विकय न किया जाये। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि सभी विकेताओं के द्वारा स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर एवं कैश मैमो पूर्ण करके रखना अनिवार्य है। उर्वरकों का विकय पी०ओ०एस० मशीन के माध्यम से ही कृषको में किया जाये।
यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, बीज नियंत्रण आदेश 1983, कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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