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Shambhal news ग्राम प्रधान के विरूद्धगौवंश सरंक्षण न करने पर कार्यवाही के निर्देश
बहजोई/संभल:- विकास खण्ड बहजोई की ग्राम पंचायत फतेहपुर शरीफनगर के ग्राम प्रधान द्वारा निराश्रित गौवंशों को गौशाला में संरक्षित नहीं कराने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी सम्भल गोरख नाथ भट्ट द्वारा ग्राम प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। खण्ड विकास अधिकारी बहजोई द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत फतेहपुर शरीफनगर के ग्राम प्रधान द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है,
गौवंश संरक्षित कराने में रुचि नहीं ली जा रही है। इस सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी सम्भल को निर्देशित किया गया है कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने एवं निराश्रित गौवंशों को गौशाला में संरक्षित न कराने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान के विरूद्ध उ.प्र. पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा 95 (1) छः के तहत कार्यवाही की जाये। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी, सम्भल द्वारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद सम्भल को निर्देशित किया गया है कि शासनादेश के क्रम में अभियान चलाते हुए जनपद के अन्तर्गत निराश्रित घूम रहे सभी गौवंशों को गौशाला में संरक्षित कराया जाये। यदि इस कार्य में किसी भी ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
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