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अपराध

बाल कल्याण समिति ने नाबालिग की शादी को रोका परिजनों को दी चेतावनी

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अमरोहा (सु.वि.):- जिला प्रोबेशन अधिकारी अमरोहा ने जानकारी देते हुए कहा कि दिनांक 01.11.2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा दूरभाष से प्राप्त बाल विवाह सम्बन्धी शिकायत के क्रम में दिनांक 04.11.2024 एवं 13.11.2024 को ग्राम गुलामपुर तहसील हसनपुर जनपद अमरोहा में होने वाले बाल विवाह को रोकने हेतु जिलाधिकारी के निर्देशानुसार महिला कल्याण विभाग की टीम जिला प्रोबेशन अधिकारी बाल कल्याण समिति, बाल सरंक्षण इकाई एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा ग्राम में होने वाले विवाह को रुकवाया गया। टीम द्वारा ग्राम में पहुँच कर पाया गया कि ग्राम गुलामपुर में विवाह की तैयारी चल रही थी बारात जाने की तैयारी हो रही थी।

टीम ने विवाह को रोक कर बालक तथा परिवार को बाल कल्याण समिति के सामने विकास भवन अमरोहा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहाँ बालक के परिवार को बाल विवाह से सम्बन्धित नियमो से अवगत कराते हुये पूर्ण कार्यवाही की गयी। टीम द्वारा दिनांक 13.11.2024 को होने वाले बाल विवाह को भी ग्राम गुलामपुर हसनपुर जनपद अमरोहा में परिवार को बाल विवाह न करने हेतु चेतावनी देते हुये बाल विवाह न करने हेतु निर्देश दिये गये। महिला कल्याण की टीम द्वारा बाल विवाह रोक कर जनपद मे रोक कर सराहनीय कार्य किया एवं सन्देश दिया गया कि बाल विवाह एक अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष के बालक का विवाह करना दण्डनीय अपराध है।



“जितने वाले कुछ अलग चीज़े नहीं करते बस वो चीज़ो को अलग तरीके से करते हैं !!
“आप तब तक नहीं हार सकतें !

Anuj Goswami

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