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अपराध

उपनिदेशक कृषि राम प्रवेश ने की किसानों से अपील

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अमरोहा (सब का सपना):- उपनिदेशक कृषि राम प्रवेश जी ने बताया कि अब तक 03 कृषको को गन्ना पत्ती/पराली जलाते हुये आसमान मंे घूम रहे सैटेलाईट ने पकडा। जिनसे कृषि/गन्ना/राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 7500/- का अर्थदण्ड वसूल कर राजकीय कोष मंे जमा कराया गया है ।

किसान भाईओ से पुनः अपील करनी है कि फसल अवशेष प्रबंधन करे। गन्ना पत्ती/पराली/अन्य फसल अवशेष खेत में ना जलाये। जिससे वायुमण्डल दूषित होता है। मृदा एवं वायुमण्डल का तापमान बढ़ जाता है। फसल अवशेष जलाने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है जिसके लिये निम्नानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गन्ना पत्ती/पराली/अन्य फसल अवशेष जलाने पर देय है। 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रूपये 2500/- प्रति घटना, 02 से 05 एकड़ के लिए रूपये 5000/- प्रति घटना, 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रूपये 15000/- प्रति घटना, अपराध की पुनरावृत्ति करने पर पुनः अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। गन्ने की पत्ती को जलाने पर सम्बन्धित कृषक की गन्ना पर्ची भी निरस्त हो सकती है।

जनपद मंे गन्ने की पत्तियों एंव फसल अवशेष को सडाने हेतु कृषको के मध्य वेस्ट डिकम्पोजर वितरण कराया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत मंे कृषि विभाग के कर्मचारी से प्राप्त कर सकते है। 200 लीटर पानी मंे 2 किग्रा0 गुड एंव 2 किग्रा0 किसी भी दाल का बेसन एंव एक पैकेट वेस्ट डिकम्पोजर मिलाकर, सुबह-शाम घडी की दिशा मंे घुमाने पर 48 घण्टो मंे घोल तैयार हो जाता है जिसे एक एकड खेत मंे छिडकाव कर सकते है या सिंचाई जल के साथ देकर फसल अवशेष को खेत मंे सडा सकते है। जिससे मृदा को जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है और उपज भी बढती है।

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Anuj Goswami

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