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18 साल से कम लड़की और 21 साल से कम लड़के का विवाह करना दंडनीय अपराध

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अमरोहा (सू0वि0):- जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि मिशन शक्ति विशेष अभियान फेस 5 के अंतर्गत जनपद स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदया, श्रीमती निधि गुप्ता वत्स के आदेशों के अनुपालन में तथा मुख्य विकास अधिकारी श्री अश्वनी कुमार मिश्र महोदय एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्री राकेश सिंह महोदय के दिशा निर्देशानुसार आज दिनांक 07.10.2024 को ज्ञान भारती इन्टर कॉलेज, गजरौला, जनपद-अमरोहा में “बाल विवाह निषेध ” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बताया गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत, अगर किसी बच्ची की उम्र 18 साल से कम या लड़की की उम्र 21 साल से कम है, तो यह बाल विवाह माना जाएगा। इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है, बाल विवाह करने वाले या संपन्न कराने वाले को दो साल तक की जेल या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते है।


इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जिसमे योजना की बढ़ाई गई धनराशि के बारे मे एवं स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित पेंशन योजना एवं वन स्टाप सेंटर तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली एवं वहां प्राप्त होने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ में 18 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिकाओं के साथ हों रही यौन हिंसा से बचने व उनकी शिकायत करने एवं अपनी बात खुलकर रखने के बारे में जानकारी दी गई और उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर 1098, 181, 1090, 112, 1076 की जानकारी भी प्रदान की गई। दहेज प्रथा को समाप्त करने, बाल श्रम को रोकने के लिए सभी को जागरूक किया गया।


इस कार्यक्रम के अन्तर्गत थाना प्रभारी, इन्सपेक्टर, गजरौला, महिला थाना के अधिकारी / कर्मचारी, कान्सटेबल, ममता दुबे, वन स्टॉप सेंटर (सेंटर मैनेजर), करूणा निधि, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, प्रधानाचार्य, अध्यापिका, अध्यापक नरेन्द्र पाल आदि उपस्थित रहे ।



“जितने वाले कुछ अलग चीज़े नहीं करते बस वो चीज़ो को अलग तरीके से करते हैं !!
“आप तब तक नहीं हार सकतें !

Anuj Goswami

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