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इस तारीख तक इन लोगो को मिलेगा फ्री राशन देखे ख़बर
आयुक्त खाद्य तथा रसद् विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखऊ के कार्यालय पत्रांक 1963/आ0पू0रा0-निःशुल्क वितरण/2024 दिनांक 10.05.2024 के द्वारा एन0एफ0एस0ए0 में अच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियो को माह मई 2024 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं बाजरा का निःषुल्क वितरण दिनांक 14.05.2024 से प्रारम्भ होकर दिनांक 29.05.2024 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारको को 14 किग्रा गेहूं, 14 किग्रा0 चावल तथा 07 किग्रा0 बाजरा (35 किग्रा0 खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी राशकार्डो से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिटो पर 01 किग्रा0 गेहूं, 02 किग्रा0 चावल व 02 किग्रा0 बाजरा (05 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट का निःषुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिष्चित कराया जायेगा।
निःशुल्क गेहूॅ, चावल एवं बाजरा का वितरण कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश 602/जि0पू0का0-एस0टी0/खा0वि0/2024 दिनांक 13.05.2024 के द्वारा दुकानवार नोडल अधिकारी एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित किये गये हैं। नामित नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये है कि वह वितरण से पूर्व सम्बंधित उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी करेगें।
खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिसमें कोई भी उपभोक्ता किसी भी दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत गेहूॅ, चावल एवं बाजरा के वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 29.05.2024 होगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को यह निर्देश दिये गये है कि वह वितरण के समय उपभोक्ता का ई-पॉश मशीन पर अगूॅठा लगवाने के उपरान्त तत्काल पूर्ण मात्रा में निःशुल्क गेहूॅ, चावल एवं बाजरा निर्धारित मात्रा में कार्डधारकों को उपलब्ध करायेंगे। यदि खाद्यान्न वितरण में घटतौली की शिकायत प्राप्त होती है और जॉचोंपरान्त पुष्टि होने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।