उत्तर प्रदेश
दिव्यांगजन से शादी करने पर मिलेगी इतनी धनराशी का प्रोत्साहन पुरस्कार, यहां करें आवेदन
अमरोहा(सब का सपना):- मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए कहा कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक (पति) के दिव्यांग होने की दशा में रू० 15,000/- व युवती (पत्नी) के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती (पति-पत्नी) दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/- धनराशि निर्धारित है। दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें- 1- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। 2- दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। 3- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। 4- ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। 5- तहसील द्वारा जारी (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- व शहरी क्षेत्र में 56460/-) प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति जिनकी शादी बर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सम्पन्न हुई हो। शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in प्र आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन कक्ष संख्या 18, अमरोहा को किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कराये।
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