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अपराध

आतिशबाजी भण्डारण एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम-2008 के अंतर्गत नियमावली का आदेश करें सुनिश्चित

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अमरोहा (सू0वि0):- जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स द्वारा आगामी दीपावली पर्व पर मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में आतिशबाजी भण्डारण, विक्रय हेतु विस्फोटक नियम-2008 के अन्तर्गत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया है कि आतिशबाजी भण्डारण, निर्माण, विक्रय स्थलों का प्राथमिकता के साथ निरीक्षण करें जो बिना बैध लाईसेंस लिये आतिशब़ाजी निर्माण, भण्डारण व विक्रय का कार्य कर रहें है, उन पर विधिक कार्यवाही किया जाये।

यह भी सुनिश्चित करें कि जिन्हें अनुज्ञप्ति या लाईसेंस दिया गया है वह पूरे मानकों का पालन कर रहें है या नही, जो बिना मानक के निर्माण, विक्रय व भण्डारण कर रहें है, उन पर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि आतिशबाजी भण्डारण एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम-2008 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अनुज्ञप्तियों में प्रावधानों तथा आतिशबाजी के उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों एवं मा0 न्यायालय द्वारा जारी किये गये ओदशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

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“जितने वाले कुछ अलग चीज़े नहीं करते बस वो चीज़ो को अलग तरीके से करते हैं !!
“आप तब तक नहीं हार सकतें !

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