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Sambhal news

मैक्स हॉस्पिटल पर चिकित्सकीय लापरवाही साबित, आयोग का बड़ा फैसला

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मरीज की मौत मामले में पांच लाख क्षतिपूर्ति व ब्याज देने के आदेश

बहजोई/सम्भल (सब का सपना):जनपद के ग्राम नगला खोकर पोस्ट असमोली निवासी नेमपाल सिंह ने अपनी पत्नी भाग्यवती के हृदय रोग के इलाज के लिए मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। बताया गया कि अस्पताल में इलाज देवकी देवी फाउंडेशन द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत किया जा रहा था।

मरीज के हृदय के राइट एंट्रीयम में स्थित मांस को सर्जरी द्वारा 31 अगस्त 2021 को निकाला गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार नहीं हो सका।पीड़ित नेमपाल सिंह के अनुसार अस्पताल द्वारा इलाज के लिए तीन लाख रुपये का पैकेज बताया गया था, लेकिन बाद में उनसे करीब 11 लाख 80 हजार 795 रुपये वसूल लिए गए। आरोप है कि 14-15 दिन अस्पताल में भर्ती रखने के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तो मरीज को घर भेज दिया गया, जिसके अगले दिन 21 सितंबर 2021 को भाग्यवती की मृत्यु हो गई। साथ ही अस्पताल द्वारा इलाज से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए।

मामले में उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग सम्भल में वाद दायर किया गया। सुनवाई के दौरान आयोग ने ऑपरेशन से पूर्व एवं बाद की रिपोर्ट मांगी, लेकिन अस्पताल द्वारा ऑपरेशन के बाद की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग सम्भल ने देवकी देवी फाउंडेशन एवं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष को आदेश दिया कि वे परिवादी नेमपाल सिंह को चिकित्सकीय उपेक्षा के लिए पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति, सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के भीतर अदा करें। इसके अलावा मानसिक कष्ट एवं आर्थिक हानि के लिए 50 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये देने के भी आदेश जारी किए गए हैं।

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