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सरकारी योजनाएं

शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना” के अन्तर्गत ले लाभ

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संभल (सब का सपना):- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, द्वारा संचालित “शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना” के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/- धनराशि निर्धारित है।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति जिनका शादी चालू वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुई है।

वह दम्पत्ति शादी विवाह प्रोहत्साहन पुरस्कार हेतु बेवसाइटः http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दम्पत्ति का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र/शादी कार्ड, आय प्रमाण-पत्र (जो आयकर दाता न हो) व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छाया प्रति, आदि अभिलेखों के साथ उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन एवं वांछित प्रपत्र की हार्डकाॅपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, सम्भल के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी‚ सम्भल कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।



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Anuj Goswami

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